उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर( उत्तराखंड) कोचिंग के लिए नहीं जाने दिया तो किशोरी पहुंच गई हाईकोर्ट ।।

नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट से एक गज़ब मामला आया है. नीट कोचिंग के लिए कोटा नहीं जाने देने पर 15 साल की एक किशोरी नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गई। दरअसल ऊधमसिंह नगर जिले की 15 वर्षीय किशोरी ने हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा की वह डॉक्टर बनाना चाहती है और अपना करियर बनाने के लक्ष्य के साथ नीट कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा शहर जाना चाहती है। इसके लिए पिता की तो हां है लेकिन लड़की की मां इसका विरोध कर उसके 12वीं पास होने के बाद उसका विवाह करना चाहती है। इस पर लड़की ने दादा की मदद से अदालत का रुख किया था।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि न्यायपालिका को ऐसे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। ऊधमसिंह नगर की किशोरी ने याचिका दायर कर कोर्ट से कोटा जाने के मामले में बाल कल्याण समिति को हस्तक्षेप करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। इस पर कोर्ट ने किशोरी के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि परिवार के भीतर कलह से किशोरी को किसी तरह का खतरा पैदा नहीं है।

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वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूरी याचिका में कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता का जीवन या स्वतंत्रता खतरे में है। याचिका में जैसा दावा किया गया है, ऐसे में सुरक्षा देने का कोई मामला नहीं बनता।

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