उत्तर प्रदेश

(उत्तराखंड)नाबालिग बालिका को झांसे में लेकर बेचने और शादी करने के आरोप में दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. मामला किया दर्ज।

उत्तराखंड में मानव तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है ताजा मामले में पुलिस ने नाबालिग बालिकाओं को शादी के लिये बहला-फुसलाकर अलग-अलग राज्यो में ऊंचे दामों में बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनिया कुमारी पत्नी शिशुपाल निवासी केवलगढ़ी, हाथरस उप्र0 उम्र 35 वर्ष. प्रदीप उर्फ राजू उर्फ अजय पुत्र पूरन सिंह निवासी माघावाला थाना रेहड़ जिला बिजनौर उ0प्र03-22 वर्षे के रूप में हुई है पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर इनका चालान कर दिया है।
उधम सिंह नगर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना कुंडा क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक महिला जो रामपुर थाना काठ जिला मुरादाबाद उ0प्र0 की मूल रहने वाली है 15 नवंबर को थाना कुंडा में आकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री कोमल चौहान (काल्पनिक नाम) उम्र 16 वर्ष दिनांक 26- अक्टूबर के दिन करीब 2.00 बजे से कहीं गुम हो गई है।उक्त की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में अभियोग पंजीकृत कर उक्त नाबालिग लड़की की काफी खोजबीन की गयी , विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त नाबालिग को उक्त के पड़ोस में रहने वाली एक शातिर गिरोह की महिला सोनिया कुमारी व उसके मुंह बोले पति राजू ने एक योजना के तहत मिलकर अपने विश्वास में लेकर उसकी नाबालिग पुत्री को उसकी मां के गाल में बने ट्यूमर का पूरा इलाज कराने के लिये पैसे उपलब्ध कराने की बात कहकर उक्त नाबालिग को अपने विश्वास में ले लिया । तथा उक्त नाबालिग को कहा गया कि उसे उनके साथ राजस्थान चलना होगा, जहाँ उसे एक शादी में काम करके अच्छे रुपये मिलेगे।
क्योंकि वह नाबालिग लड़की अपनी माता के गाल में बने हुए ट्यूमर के दर्द से काफी परेशान थी तो वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन एक दिन जब उसकी माँ घर से बाहर कही गयी हुई थी तो उक्त दोनो ने नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ गिरोह के अन्य सदस्य रेखा व उक्त के पति देवीचन्द के घर अलवर राजस्थान ले गये तथा वहाँ पर उन चारो ने योजना बनाकर उक्त नाबालिग का ग्राम मेवली थाना कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान निवासी बिकलांग अभियुक्त मोनू पुत्र मनोज से 03 लाख रुपये में शादी के लिये सौदा कर दिया गया। उक्त गिरोह से संबंधित प्रकाश मे आये वाछित अभियुक्त प्रदीप उर्फ राजू उर्फ अजय व सोनिया कुमारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त 03 लाख रुपये में से एक लाख तीस हजार रुपया उक्त अभियुक्त् प्रदीप व सोनिया के पास आये जबकि एक लाख सत्तर हजार रुपये रेखा व उसके पति द्वारा अपने पास रखे गये उक्त नाबालिग को खरीदने वाले परिवार मैं मोनू जिससे नाबालिग की शादी करायी गयी थी वह एक विकलांग व बोलने में असमर्थ है, उक्त गिरोह नाबालिग युवती की शादी में गवाह भी बना है।
नाबालिग को 03 लाख रुपये में बेचने के पश्तात गिरोह के सदस्य वहां से भाग गये तथा उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था। इस घटना के बाद वह नाबालिग युवती करीब 20 दिन तक शादीशुदा नर्क जिंदगी बिताने पर मजबूर हुई पुलिस ने अपने मुखबिर व सर्विलांस की मदद एवं अपने अथक प्रयास से दिनांक 24.11.22 को ग्राम मेवली थाना कोटकासिम जिला अलवर से बरामद कर लिया। गया था । तथा अभियोग मे धारा 363/3664/368/376/370 (4) IPC 9/10/11 बाल विवाह अधिनियम 5/6/16/17 पाक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी एवं इस मामले में शामिल विकलांग अभियुक्त के पिता मनोज कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम मेवली थाना कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, इसके अलावा इस गिरोह में शामिल प्रकाश में आये सोनिया कुमारी पत्नी शिशुपाल निवासी केवलगढ़ी, हाथरस उ0प्र0 व उसके साथी तथा प्रदीप उर्फ राजू उर्फ अजय पुत्र पूरन सिंह निवासी माधवाला गढ़ी को दिनांक 08. दिसंबर को ठाकुरद्वारा मुरादाबाद के बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार उक्त अपराध में शामिल गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

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