देहरादून से बड़ी खबर आ रही है यहां राज्य में खनन कार्य में लगे हुए वाहनों को खनन कार्य के दौरान वन निगम द्वारा लगाई जा रही चिप RFID Device को अगले आदेश तक लगाने की छूट परिवहन विभाग ने दी है इसके आदेश जारी हो गए हैं आदेश के अनुसार अब इन वाहनों में यह चिप 30 जून तक लगाने की छूट मिली है।
कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
संख्या: 4722/TR/IV-9/VLT/2022
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023
कार्यालय ज्ञाप
प्रदेश के अन्तर्गत खनन व्यवसाय में संलग्न माल वाहनों से सम्बन्धित विभिन्न परिवहन संघों / महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी तथा आयुक्त एवं सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड को सम्बोधित प्रार्थना पत्र देकर अथवा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण के साथ प्रतिनिधिमण्डल के रूप में भेंट कर यह अनुरोध किया गया है कि खनन व्यवसाय में संलग्न माल वाहनों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा RFID Device स्थापित कराये गये हैं जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्तर पर वाहनों की ट्रैकिंग सम्बन्धी रिकार्ड रखा जा रहा है। उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि विगत् में खनन सीजन में इन माल वाहनों का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाने के कारण वाहन स्वामियों के समक्ष वित्तीय संकट भी विद्यमान है। ऐसी स्थिति में, खनन व्यवसाय में संलग्न माल वाहनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली के प्राविधानानुसार वाहन के लोकेशन ट्रेकिंग हेतु AIS:140 (समय-समय पर यथासंशोधित) मानक के VLT Device लगाये जाने सम्बन्धी परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों से छूट प्रदान की जाय।
- इस सम्बन्ध में, सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि खनन व्यवसाय में संलग्न ऐसे माल वाहन जिनका पंजीकरण उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा खनन कार्य हेतु किया गया है और जिनमें RFID Device स्थापित है, को दिनांक 30 जून, 2024 तक AIS:140 (समय-समय पर यथासंशोधित) मानक के VLT Device स्थापित किए जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाय और इस बीच यदि वाहन की फिटनेस देय हो तो VLT Device दिनांक 30 जून, 2024 तक लगा लिए जाने का एक बन्धपत्र (Undertaking) लेकर ऐसे वाहन को फिटनैस सम्बन्धी अन्य शर्ते पूर्ण करने पर फिटनैस प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
(अरविन्द सिंह ह्याँकी)