देहरादून-: 15 साल पुराने वाहनों की जगह नए वाहनों को परमिट जारी करने के लिए परिवहन विभाग ने कमरकस ली है परिवहन विभाग उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी 2024 के तहत पर्यावरण को बनाए रखने वाले वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूंजीगत सब्सिडी के लाभार्थी पात्र आवेदकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना रहा है।
देहरादून संभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सुनील शर्मा कहते हैं कि आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थी बनने का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद, विभाग नए स्वच्छ ईंधन वाहन खरीदने और आवश्यक पंजीकरण और परमिट प्राप्त करने के 72 घंटे के भीतर पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर देगा। उन्होंने कहा कि यदि आवेदक अपने वाहन को स्क्रैप कर रहा है, तो वाहन मालिक को सब्सिडी का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विक्रम और बस मालिकों के लिए एक समान है। हालाँकि, यदि चार विक्रम मालिक अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं और उनके परमिट रद्द करते हैं, तो वे बस संचालन के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं।
आरटीओ ने कहा कि विभाग फिलहाल बसों और मिनी बसों के संचालन के लिए परमिट देगा। मार्गों पर जल्द से जल्द सार्वजनिक परिवहन का संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तुरंत परमिट जारी करेगा। शर्मा ने कहा कि इच्छुक लोग देहरादून में राजपुर रोड पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कमरा नंबर 22 में परमिट प्रभारी विनोद चमोली से संपर्क कर सकते हैं।