उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नैनीताल के जिला मंत्री डिगर सिंह परिहार ने प्रांतीय तदर्थ समिति उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ को पत्र लिखकर अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र शिक्षकों से विकल्प पत्र मांगे जाने की तिथि 20 अप्रैल से आगे बढ़ते हुए 30 अप्रैल तक संशोधित किए जाने को लेकर पत्र लिखा है।
श्री परिहार ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा नैनीताल के द्वारा 15 अप्रैल को लिखे पत्र में वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2024- 25 के दौरान उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अनुसार विकल्प पत्र मांगे जाने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है जिसके चलते शिक्षकों को परेशानी है उन्होंने कहा कि वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र शिक्षकों कार्मिकों से 10 इच्छित स्थान के लिए विकल्प मांगे जाने हैं उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने के चलते अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी लगी है शिक्षक 20 और 21 अप्रैल के बाद ही चुनाव ड्यूटी से वापस आ पाएंगे साथ ही एजुकेशन पोर्टल पर भी स्थानांतरण हेतु पत्र शिक्षकों की सूची एवं रिक्तीयो की सूचना भी प्रकाशित नहीं की गई है जिसके कारण शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद नैनीताल ने शिक्षक हित के लिए उक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र शिक्षकों से विकल्प मांगे जाने की तिथि 30 अप्रैल किए जाने की मांग की है । Haldwani news