देहरादून-: शिक्षा विभाग ने लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापक एल.टी .के विभिन्न श्रेणियां में स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र जमा किए जाने को लेकर संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा
डॉ. मुकुल कुमार सती ने पत्र जारी करते हुए लोक सेवकों से सीधे विभाग को पंजीकरण डाक से स्थानांतरण आवेदन पत्र भेजने को गंभीर मानते हुए उन्होंने इन स्थानांतरण आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किए जाने की बात कही है। जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों द्वारा अपने स्थानांतरण आवेदन पत्र सीधे पंजीकृत डाक के माध्यम से निदेशालय को भेजे जा रहे हैं जो उचित नहीं है निदेशालय के पत्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे तथा जो भी सीधे पंजीकृत डाक के माध्यम से अपने स्थानांतरण आवेदन पत्र निदेशालय को भेजेंगे व स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ना ही उन पर किसी स्तर पर विचार किया जाएगा।।