रामनगर-: विभिन्न वन अपराधों में पकड़े गए वाहनो के प्रकरणों के अंतिम दिन निस्तारण के दौरान तराई पश्चिमी वन प्रभाग में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन प्रभारी वनाधिकारी. प्राधिकृत अधिकारी कुन्दन कुमार के न्यायालय में कई वाहनों के वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के अंतर्गत सीज किये गए वाहनों के संबंध में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपखनिज के अवैध खनन में संलिप्त वाहनों की पुष्टि होने पर कुल 04 वाहनों को राज्यसात (सरकारी संपत्ति घोषित) किया गया।
इसके अलावा उप खनिज के अवैध खनन/अवैध अभिवहन में संलिप्त कुल 17 वाहनों से प्रति वाहन 5 लाख जुर्माना/प्रतिकर लगाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य वन अपराधों में लिप्त कुल 04 वाहनों पर भी जुर्माना/प्रतिकर लगते हुए कुल 86.50 लाख रुपये सरकारी राजस्व में प्राप्त किया। सभी वाहन स्वामियों द्वारा जुर्माना जमा करा दिया गया है जिसके बाद न्यायालय ने इन वादों का निस्तारण कर दिया।