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जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं ऐसे में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने के लिए महानिदेशक शिक्षा दिप्ती सिंह ने अधिकारियों को बड़े आदेश जारी की है आदेश के तहत
छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न बैठकों एवं पत्रों के माध्यम से समय-समय पर स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। साथ ही स्कूल सुरक्षा नीति के अन्तर्गत भी आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही विद्यालय में आपदा प्रबन्धन किट क्रय किये जाने हेतु धनराशि भी अवमुक्त की जाती है। विद्यालय/छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैः-

- प्रत्येक विद्यालय में आपदा प्रबन्धन किट यथा अग्निशमन यंत्र, रेत से भरी बाल्टी, टार्च, सीढ़ी, रस्सी आदि को सुगम स्थानों पर रखा जाय, जिससे कि आपदा की स्थिति में उसको आसानी से प्रयोग किया जा सके।
- आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित चलचित्र व डॉक्यूमेंटरी को विद्यालयों में प्रदर्शित किया जाय।
- छात्र-छात्राओं को जीर्ण-शीर्ण भवन / कक्ष अथवा जीर्ण-शीर्ण दीवार की ओट में न बिठाया जाय/न बैठने दिया जाय।
- विद्यालय आने-जाने या विद्यालय के आस-पास बरसाती नाला हो तो बरसात के समय छात्र-छात्राओं के विद्यालय आने-जाने हेतु विशेष सावधानियां बरती जाय।
- विद्यालय परिसर में यदि कोई जर्जर वृक्ष है. जिससे छात्र-छात्राओं को खतरा हो सकता है. तो ऐसे वृक्ष को वन विभाग से विधिवत अनापत्ति लेते हुये प्रशासन की सहायता से तत्काल कटवाया जाय।
- विद्यालय भवन/कक्षा-कक्षों में विद्युत वायरिंग छात्र-छात्राओं की पहुंच में न हो तथा कोई भी विद्युत वायरिंग खुली न रहे।
- विद्यालय प्रांगण को साफ-सुथरा रखा जाय। विद्यालय के आस-पास झाड़ियां न होने दें, जिससे सांप-कीड़ों के खतरों से बचाव हो सके।
- विद्यालय में खाद्य भण्डारण एवं गैस सिलेण्डर के रख-रखाव का विशेष ध्यान रखा जाय।
- विद्यालय में छात्र-छात्राओं व स्टॉफ के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
