उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड)तीन दिन बंद रहेंगी सभी तरह की शराब की दुकानें.आदेश जारी !!

उत्तराखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल आशीष चौहान ने 17 अप्रैल की सायं 5:00 बजे से 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस पर भी सभी तरह की शराब की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1535/XXV-13/2007/देहरादून, दिनांक 21 मार्च, 2024 के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनाँक 19, अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक मतदान सम्पन्न किया जायेगा। मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के अन्तर्गत मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जायेगा।

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उक्त के अतिरिक्त मतगणना की तिथि दिनांक 04. जून, 2024 (मंगलवार) को भी राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिटयुक्त/मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगायी गयी है। उक्त दिनांक को भी किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में भी शराब आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

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उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 तथा कार्यालय आबकारी आयुक्त,

उत्तराखण्ड़, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1499 देहरादून मार्च, 12, 2001 के बिन्दु संख्या-16 में प्रदत्त अधिकारों का

प्रयोग करते हुए मैं डॉ आशीष चौहान, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, मतदान / मतगणना को शान्तिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:- जनपद की समस्त विदेशी मदिरा दुकान (एफ०एल०-5डी), उप दुकानें/गोदाम (एफ०एल०-2), बार एफ०एल०-6/7/बीयर बार, सैन्य कैन्टीन एफ०एल०-9/9ए/2ए, एम०ए०-4 अनुज्ञापन, बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी प्लांट (वी-2), एफ०एल०-16/17, एफ०एल०-43 एवं आदि आबकारी अनुज्ञापनों को मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 17.04.2024 की सॉय 05:00 बजे से दिनांक 19.04.2024 को मतदान समाप्ति तक) तथा मतगणना तिथि दिनांक 04.06.2024 को मदिरा/बीयर की बिक्री/उपभोग/परिवहन हेतु सम्पूर्ण दिवस पूर्णतयाः बन्द रहेंगे। उक्त अवधि में किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या अल्कोहलयुक्त मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति के अन्य पदार्थ की बिक्री, उपभोग एवं परिवहन नहीं किया जायेगा। “इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।”पौड़ी गढ़वाल न्यूज़

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