उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर(उत्तराखंड)जिला अधिकारी ने अंग्रेजी और देशी,शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश किए जारी ।।

जनपद में कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्दपूर्वक होली मनाए जाने को लेकर जिला अधिकारी ने 26 मार्च को शाम 5:00 बजे तक मदिरा की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं

चंपावत

जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे द्वारा होली पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर जनपद में 25 मार्च को मैदानी क्षेत्र में तथा 26 मार्च को पहाड़ी क्षेत्रों के समस्त मदिरा अनुज्ञापनो को रंग खेलने के दौरान प्रातः 10:00 से अपराह्न 5:00 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान जनपद में समस्त बारों, सैन्य कैंटिनो आदि में भी मादक पदार्थ की बिक्री पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। उन्होंने कहा की उक्त बंदी के दौरान बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई छूट / प्रतिकर या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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