उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर (देहरादून) शिक्षा का अधिकार अधिनियम. [मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा] एडमिशन के लिए समय सीमा बढ़ी।।

देहरादून-: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश हेतु समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत 25% कोटे में वर्ष 2024-25 हेतु निजी विद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गये थे। तत्क्रम में बच्चों के प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन किए जाने हेतु दिनांक 30 अप्रैल, 2024 की तिथि निर्धारित की गई है एवं लॉटरी प्रक्रिया का संचालन एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड के माध्यम से किया जाना है दिनांक 30 अप्रैल, को उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा 2023-24 में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 का बोर्ड रिजल्ट जारी किया जाना है, जिसका क्रियान्वयन भी एन०आई०सी० उत्तराखण्ड के द्वारा किया जाना है. बोर्ड रिजल्ट जारी किए जाने के दृष्टिगत एवं एन०आई०सी० उत्तराखण्ड द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर लॉटरी हेतु पूर्व निर्धारित तिथि को विस्तारित करते हुए पूर्व निर्धारित समय सारणी को निम्नवत् संशोधित किया जा रहा है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर छात्रों के प्रपत्रों की जाँच एवं लॉटरी हेतु पोर्टल पर बच्चों की अर्हता की पुष्टि की अन्तिम तिथि जो पूर्व निर्धारित 28 अप्रैल थी उसको संशोधित करते हुए 30 अप्रैल कर दिया गया है जबकि विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया 30 अप्रैल को संशोधित करते हुए 2 मई की गई है तथा लॉटरी परिणाम उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा/पोर्टल पर लॉटरी परिणाम उपलब्ध कराने की तिथि जो पूर्व में 2 मई थी उसको अब संशोधित करते हुए 5 मई किया गया है साथ ही निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया 3 मई से लेकर 15 मई निर्धारित की गई थी उसको बढ़ाते हुए अब 6 मई से 20 मई की गई है इसके अलावा निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करना पूर्व निर्धारित तिथि 16 मई से 20 मई को सुनिश्चित की गई थी उसको भी आगे बढ़ते हुए विभाग ने 21 मई से लेकर 31 मई तक संशोधित किया गया है।

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