आदेश
जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र सं० 1559/ ज०ओ०प्र० प्रा०/2024-25, दिनांक 08 दिसम्बर, 2024 के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून द्वारा पत्रांक सं० शिविर (मा०)/20468/ प्रशा० कार्य० / 2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से प्रस्तुत जांच आख्या में अवगत कराया गया है कि, दिनांक 05-12-2024 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ईदगाह बस्ती, सहसपुर, विकासखण्ड सहसपुर क्षेत्रान्तर्गत विद्यालय भवन की छत का प्लास्टर गिरने से तीन छात्रायें घायल होने सम्बन्धी हादसे में श्री कुन्दन सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहसपुर द्वारा बेहद संवेदनशील घटना घटित होने के उपरान्त भी विद्यालय का निरीक्षण नहीं करना तथा घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं देना उनका कार्यदायित्वों के प्रति उदासीनता दर्शाती है। बिन्दुवार तथ्यों का उल्लेख निम्न प्रकार है :-
- प्रथम दृष्टया श्री कुन्दन सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहसपुर द्वारा उच्चाधिकारियों को घटना की चार दिन तक भी सूचना नहीं देना घोर लापरवाही का द्योतक है।
- विद्यालय में दिनांक 05-12-2024 को घटना घटित होने के चार दिन बाद भी खण्ड शिक्षा अधिकारी, द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया, जबकि विद्यालय विकासखण्ड मुख्यालय से महज 10 कि०मी० से भी कम दूरी पर सड़क मार्ग में स्थित है।
- इस सम्बन्ध में प्रधानाध्यापिका द्वारा 05-12-2024 को एवं पूर्व में दिनांकित 02-09-2024 एवं 18-09-2023 के अतिरिक्त कई पत्र छात्रों के चोटिल होने एवं विद्यालय भवन के जीर्ण-शीर्ण होने की सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के उपरान्त भी उनके द्वारा न तो स्थलीय निरीक्षण किया गया और न ही किसी भी प्रकार का Preventive step या विद्यालय को अन्यत्र भवन में संचालित करने हेतु कोई प्रयास किया गया।
- दिनांक 07-12-2024 को मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी से किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किये बिना अपने कार्यालय में अनुपस्थित थे। जबकि उसी तिथि को उनके द्वारा पत्र जारी किया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून की आख्या में श्री कुन्दन सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पदेन दायित्वों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही बरतने का भी उल्लेख है। साथ ही, उप जिलाधिकारी, विकासनगर की जांच आंख्या दिनांक 08 दिसम्बर, 2024 में भी विद्यालय में दिनांक 05-12-2024 को हुए हादसे के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहसपुर के स्तर
पर लापरवाही बरतने तथा बच्चों के जीवन को जोखिम में डालने की लापरवाही का उल्लेख किया गया है। विद्यालय भवन में दिनांक 05-12-2024 को घटना उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी सहसपुर का विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण न करना, घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को न देना इत्यादि से स्पष्ट है कि उनके स्तर पर बृहद लापरवाही हुई है। खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूर्व में ही यह आंकलन कर लिया जाना चाहिए था उनके क्षेत्रान्तर्गत में पढ़ने वाले जर्जर भवनों में बच्चों को पठन पाठन न किया जाये। उक्त घटना से यह परलक्षित होता हो रहा है कि उनके द्वारा जर्जर भवनों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अपने अधीनस्थों से नहीं कराया जा रहा था जो घोर लापरवाही के साथ बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाना भी प्रतीत होता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिलाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या 1194/तीस-1/2016-12 (6) 16, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के पैरा-2 में स्पष्ट है कि, “आपात स्थितियों (वर्तमान प्रकरण में शीतलहर तथा Construction related accident) के दौरान जिलाधिकारी को पूर्ण रूप से विभागाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त रहेंगे।” इसी क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 267/सु०भ० उ०ज० से०वि० /2012/02(11)2012, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के पैरा 2 (ख) एवं पैरा- 3 (IV) के द्वारा जिलाधिकारियों को जनपदीय विभागों के अनुश्रवण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु शक्तियां प्रदत्त की गयी है।
अतः उपरोक्त जांच आख्याओं को संज्ञान में लेते हुए श्री कुन्दन सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर को पदेन दायित्वों का निर्वहन न करने एवं प्रधानाध्यापिका द्वारा पूर्व में उन्हें सूचित किये जाने के बावजूद विद्यालय भवन से छात्राओं को अन्यत्र सुरक्षित भवन में स्थानान्तरित न करने, घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं देने तथा दिनांक 07-12-2024 को मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवकाश की मिथ्या सूचना देने, बच्चों की जान माल से खिलवाड़ करने, तथा उनकी इस निष्क्रियता हेतु उन्हें विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।
साथ ही, दिनांक 07-12-2024 को बिना अवकाश स्वीकृत किये कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर उनका एक दिन का वेतन रोकने के आदेश निर्गत किये जाते हैं।
उक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(जय भारत सिंह) 3.12.24
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देहरादून।
कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।
संख्या :
/ ए० जे०ए०-4.
दिनांक 13-12-2024
प्रतिलिपि :
निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ उक्त विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि को सम्बन्धित कार्मिक की पंजिका में दर्ज करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवलोकित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित कार्मिक को उक्त आदेश की एक प्रति प्राप्ति भी करायें।
5- श्री कुन्दन सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहसपुर को सूचनार्थ।
6- कार्यालय प्रति।
(जय भारत सिंह) अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देहरादून।