जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने 25 मार्च सायं से 26 मार्च 2024 को 5 बजे तक होली पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को देखते हुए जनपद की समस्त मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की बिक्री पर दिए पूर्ण बन्दी के आदेश
जिलाधिकारी रीना जोशी ने होली के पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद की संचालित समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा / बीयर की फुटकर दुकान, एफ0एल0-7 (बार), एफ0एल0-7बी(बीयर बार) एफ0एल0 – 9 / 9ए (सैन्य कैन्टीन): एफ0एल0-2ए, सी0एल0-2 (देशी गोदाम) एवं एफ0एल0–2/2बी के अनुज्ञापित परिसर से 25 मार्च सायं से दिनांक 26 मार्च 2024 को सांय 5.00 बजे तक देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की बिकी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित के आदेश दिए है।
उक्त बंदी के दौरान बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई छूट / प्रतिकर या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। पिथौरागढ़ न्यूज़