उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर(उत्तराखंड) जिलाधिकारी ने सार्वजनिक अवकाश किया घोषित ।।

जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला अधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने बताया कि उत्तराखंड में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 घोषित की गई है।

चंपावत
राज्य में शत प्रतिशत मतदान हो इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अप्रैल 2024 को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान के अंतर्गत मनाए जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन ना हो तो मतदान के दिन को दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन के रूप में पंजीकृत है किंतु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है तो ऐसे निर्वाचक को चाहे वह संविदा पर कार्यरत हो को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।
इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कारखाने के विषय में यदि मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिदिन हेतु अधिनियम 1951 की धारा के अंतर्गत सवेतन अवकाश का दिन मनाया जाएगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

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