जिला प्रशासन ने देसी और अंग्रेजी की दुकानों को होली पर्व के चलते बंद रखने का आदेश दिया है जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली- 2001 के नियम-16 में दिये गये प्रावधानों एवं आबकारी अधिनियम की धारा-59 में निहित प्रावधानों के कम में होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 25-03-2024 को सांय 05:00 बजे तक जनपद की समस्त विदेशी मदिरा की दुकानों व उप दुकानों / मदिरा व बीयर गोदाम/एफ०एल०-6/7 (वार) / बॉटलिंग प्लांट एवं सैन्य कैन्टीनों को मदिरा की बिकी / परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है। अनुज्ञापियों को उपरोक्त बन्दी का कोई प्रतिफल नही दिया जायेगा।
अतः समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल/आबकारी निरीक्षक क्षेत्र पौडी/कोटद्वार/थलीसैण एवं यमकेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त एफ०एल०-5डी (विदेशी मदिरा की दुकानों व उप दुकानों)/एफ०एल०-2/2बी (गोदाम) /एफ०एल०-9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन) / एफ० एल०-6/7 (बार) व बॉटलिंग प्लांट को दिनांक 25-03-2024 को होली के अवसर पर सांय 05:00 बजे तक पूर्ण रूप से बन्द रखना सुनिश्चित करें।