उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड) इस जनपद में मिल रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को लोन. स्वरोजगार को बढ़ावा देने का सरकार का बड़ा प्रयास।।

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को इस वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित करने हेतु एक लाख से दस लाख तक जनपद का भौतिक लक्ष्म 04 निर्धारित किया गया है। जिसमें योजना की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान, 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश तथा 60 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में होगी। 

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ, विकास निगम हेम तिवारी ने बताया कि योजनान्तर्गत चयन के लिए अभ्यर्थी जनपद का स्थाई निवासी हो। अभ्यर्थी अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) समुदाय का हो। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष तक हो व अभ्यर्थी की वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दो लाख, पचास हजार से अधिक न हो, आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। वह पूर्व में किसी भी विभाग व बैंक का बकायेदार न हो। उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जो पात्रता पूर्ण करते हो अपना आवेदन पत्र में जाति आय व स्थाई निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल तथा 02 फोटो सहित 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम कार्यालय विकास भवन में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
बागेश्वर न्यूज़
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