देहरादून
वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के चलते उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में संशोधन किया गया है जिसके चलते आज नया आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने निर्देश देते हुए खाद्य पैकेजिंग की दुकानें ,कपड़ा रेडीमेड एकल रूप में दर्जी की दुकान , ड्राई क्लीनर्स,चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर ,औद्योगिक मशीनरी ,मोटर पार्ट्स की दुकान , क्रोकरी बर्तन की दुकान ,होजरी इलेक्ट्रॉनिक्स ,इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स ,कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर एंड सैनिटरी, स्टोन मार्बल्स, कारपेंटर फर्नीचर एवं टिंबर मर्चेंट की दुकानें दिनांक 8 जून मंगलवार एवं 11 जून शुक्रवार को प्रातः 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेगी इसके अलावा सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेल रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने उतरने की दैनिक रूप से अनुमति दी जाती है।