:: आदेश ::
विगत दिनों से लगातार हो रही वर्षा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा जारी चेतावनी के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख), (ग) में प्रदत्त शक्त्तियों के क्रम में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग-09 घाट- पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर रात्री 7:30 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक आवश्यकीय वाहनों को छोडकर अन्य वाहनों का संचालन दिनांक 06.07.2024 से 13.07.2024 तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।
उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 06 जुलाई 2024
(रीना जोशी) जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
पत्रांक 919 / तेरह-आ०प्र० / यातायात संचालन / 2024-25 दिनांक 06 जुलाई 2024 प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- जिलाधिकारी, चम्पावत / अल्मोड़ा।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ / चम्पावत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- अधिशासी अभियंता, एन०एच० 09 लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित ।
- क्षेत्रीय प्रबन्धक / स्टेशन प्रभारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम, पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा / चम्पावत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ / चम्पावत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कार्यालय प्रति ।
(रीना जोशी) जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।