उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड) यहां अधिकारियों के लिए जारी हुए यह आदेश।

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वर्तमान में गतिमान मानसून सत्र के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्रों में जल भराव एवं उसके कारण होने वाली अन्य समस्याओं को रोकन एवं प्रभावों को न्यून किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत तीन QRT टीमों का गठन किया गया था। चूंकि QRT टीमों को आंबटित क्षेत्र विस्तृत/बडा होने के कारण उक्त गठित टीमों द्वारा समस्त स्थलों पर एक ही समय पर जल भराव के निस्तारण से

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संबंधित कार्य सम्पन्न किया जाना संभव नही हो पा रहा है। उक्त समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिस प्रकार सडक मागों के

क्रोनिक भूस्खलन क्षेत्रों में मानव एवं मशीनरी संसाधन तैनात रहते हैं उसी तर्ज पर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत क्रोनिक जल भराव वाले स्थलों में भी मानव एवं मशीनरी संसाधनों को तैनात किया जाना आवश्यक है। जिससे रिस्पांस टाईम को कम करते हुये समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। जिसके क्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 धारा 30(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में जल भराव की समस्या के त्वरित समाधान हेतु नगर निगम क्षेत्र को 12 भागों में बांटते हुये विभिन्न यांत्रिक विभागों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से टीमों का गठन करते हुये मानव एवं मशीनरी संसाधनों सहित निम्नवत् तैनाती निर्धारित की जाती

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