उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3 /IV(3)/2024-11 (3निर्वा0)/2017 देहरादूनः दिनांक 02 जून, 2024 संख्या-
अधिसूचना
नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 01.12.2023 को समाप्त होने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना संख्या-2033/IV (3)/2023-11 (3 निर्वा0) / 2017, दिनांक 30.11.2023 एवं अधिसूचना संख्या-2034/IV (3)/2023-11 (3निर्वा0) / 2017, दिनांक 30.11.2023 द्वारा प्रदेश के नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल, 03 माह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
Signed by Ramesh Kumar
Sudhanshu
Date: 02-06-2024 12:29:28
प्रमुख सचिव ।
संख्या-
(1)/IV(3)/2024-11 (3 निर्वा0) / 2017, तद्दिनांक
प्रतिलिपि – निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
आज्ञा से,
1 (प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।