निकाय में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपों की सीबीआई या एसआईटी से जांच करने के साथ-साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 24 घंटे के भीतर उनके कार्यकाल की स्थिति से स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
याचिका के अनुसार पुरोला के एक सभासद विनोद नौडियाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निवर्तमान नगर
याचिका के अनुसार पुरोला के एक सभासद विनोद नौडियाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष ने सरकारी जमीन पर न सिर्फ अपना होटल बनाया है, बल्कि कई सरकारी जमीनों को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द भी किया है।
इसकी पहले भी जांच हुई है, जिसमें वित्तीय अनियमितता करने के आरोप सही पाए गए हैं। लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। जनहित याचिका में सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच करने के साथ-साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।