उत्तराखंड के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एस०आई०एस० लि० फर्म के द्वारा सुरक्षा कर्मियों के लिये पंजीकरण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं एस.आई.एस कंपनी के द्वारा बताया गया है कि एस०आई०एस० इण्डिया लिमि० भारतीय कम्पनी है अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। कम्पनी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार इच्छुक युवकों के लिये जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्डों में पंजीकरण शिविर लगा रही है।
शिविर में पंजीकरण भर्ती प्रकिया भारत पसारा एक्ट 2005 अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी। कार्यकम हेतु कम्पनी की तरफ से भर्ती अधिकारी श्री विजय पाल मौर्या को अधिकृत किया गया है, जिस हेतु जनपद के विकास खण्डों को निम्न तिथियों को कम्पनी की ओर से पंजीकरण शिविर लगाये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है-
उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कि अपर सचिव / नियन्त्रण अधिकारी, गृह अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1426 दिनांक 27.11.2022 के द्वारा उक्त कम्पनी “एस० आई० एस० लिमिटेड” को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में निजी सुरक्षा एजेंसी के रूप में कार्य किये जाने की अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है। जिसका पंजीकरण 07.11.2027 तक वैद्य है।