उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड वन विकास निगम)दो सौ स्केलरो के पदों पर आई इन पांच जनपदों की बड़ी अपडेट.।।

देहरादून से बड़ी खबर आ रही है यहां उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर के 200 पदों पर भर्ती को लेकर आदेश जारी हुए हैं जिसके तहत अब शारीरिक मापदंड को लेकर परीक्षा आयोजित की जारी है।


उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर के 200 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 15 मई, 2024 से राज्य के 05 जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा संचालित की जाएगी। शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक स्तर के अधिकारी होंगे।

शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा हेतु 2 मई को आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

दिनांक: 03.05.2024 पत्राक-25/ गोपन /2024-25

बैठक में उपस्थिति-

  1. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
  2. श्री हिमांशु कफल्टिया, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
  3. श्री शेर सिंह, क्षे०प्र० मुख्यालय ।
  4. श्री अनूप सिंह रौतेला, डी०एल०एम०, देहरादून ।
  5. श्री बीरबल सिंह नेगी, व०प्र०अ० ।

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या- 57/उ०अ० से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा विज्ञापित वन विकास निगम के स्केलर के पदों की शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के संबंध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित उक्त बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उक्त पदों की शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा के संचालन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

  1. स्केलर के पदों की दिनांक 15 मई, 2024 से शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा के अंतर्गत 25 किमी० की दौड़ व अन्य दक्षता परीक्षा संचालित की जानी है, इस अवधि में प्रदेश के मैदानी भागों की ग्रीष्मकालीन दशाओं को दृष्टिगत इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 05 जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में संचालित की जायेगी।
  2. शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से संचालित की जायेगी। शारीरिक परीक्षण की व्यवस्थाओं के लिए आने वाले समस्त व्ययों का वहन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
  3. शारीरिक परीक्षण के लिए प्रतिदिवस 300 अभ्यर्थियों को बुलाया जाये। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक लिये जाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की जायेगी, जबकि शारीरिक परीक्षण के दौरान वीडियों रिकार्डिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी।
यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर(उत्तराखंड) अब शिक्षकों के इस प्रक्रिया के तहत होंगे स्थानांतरण, आदेश जारी।।
  1. शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा हेतु दो समितियां गठित की जायेंगी, जिसमें से समिति में प्रभागीय वन अधिकारी (अध्यक्ष), पुलिस उप अधीक्षक स्तरीय अधिकारी (सदस्य) व जिला क्रीड़ाधिकारी स्तरीय अधिकारी (सदस्य) होंगे। उक्त शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विभाग / मुख्यालय स्तर से नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा संपूर्ण शारीरिक परीक्षा का पर्यवेक्षण एवं समन्वय किया जायेगा।
  2. शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा हेतु जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेस की नियुक्ति की जायेगी, जो कि तहसीलदार से निम्न स्तर का न हों।
  3. शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा तीन चरणों में संचालित की जानी है प्रथम चरण में अभ्यर्थियों के पंजीकरण / बायोमैट्रिक इत्यादि कार्यों के उपरान्त माप-जोख व शारीरिक दक्षता परीक्षा अपराह्न 02:00 से माप-जोख परीक्षा संचालित की जायेगी। माप-जोख में अर्ह इन अभ्यर्थियों की अगले दिवस प्रातः 06:00 बजे से 25 किमी०/14 किमी० की दौड़ संचालित की जायेगी। दौड़ में अर्ह रहे अभ्यर्थियों की तीसरे दिवस शारीरिक दक्षता की अन्य परीक्षायें (शॉटपुट, ऊंची कूद, लंबी कूद) संपादित की जायेगी। महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जायेंगी।
  4. उक्तानुसार शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा के लिए गठित दो समितियों में से एक समिति द्वारा शारीरिक माप-जोख एवं 25 किमी०/14 किमी० की दौड़ संपादित की जायेगी। जबकि दूसरी समिति द्वारा शारीरिक माप-जोख एवं दौड़ में अर्ह रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता (शॉट-पुट, ऊँची-कूद, लंबी कूद) परीक्षा संचालित की जायेगी। शारीरिक परीक्षण हेतु वन विकास निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारूप में अभ्यर्थियों के मूल्यांकन तैयार किया जायेगा उसे परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व आयोग से सत्यापित करवा लिया जायेगा।
  5. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षण केन्द्र स्थल व परीक्षा की तिथियां आवंटित करते हुए तिथि एवं परीक्षण केन्द्रवार अभ्यर्थियों का विवरण उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
  6. शारीरिक परीक्षण की तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को अनुपस्थित रहने का वैध कारण (शारीरिक परीक्षा की तिथि को अन्य परीक्षा, मेडिकल आदि अपरिहार्य कारण) प्रमाण सहित उपलब्ध कराने के उपरांत ही शारीरिक मा जोख एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति समिति द्वारा दी जायेगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंतिम दिवस को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी घायल हो जाये तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा के अंतिम दिवस को शारीरिक परीक्षण में प्रतिभाग करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाये कि उसके द्वारा पुनः शारीरिक परीक्षण शुरू से किया जायेगा। 10. शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत दौड़ हेतु RFID चिप द्वारा संचालित तकनीकी यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय वन विकास निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
  7. अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षण में माप-जोख आदि में छूट के लिए पर्वतीय प्रमाण-पत्र, संबंधित श्रेणी / जाति का प्रमाण पत्र के साथ स्थायी निवास / मूल निवास परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा डिजी लॉकर में दिखाये जाने वाले प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे।
  8. शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा से संबंधित डाटा की कम्प्यूटर में प्रविष्टि का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर / कार्मिकों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए कम्प्यूटर एवं प्रिंटर आदि की व्यवस्था भी निगम द्वारा की जायेगी।
  9. शारीरिक परीक्षण के दौरान पानी, ग्लूकोज, डॉक्टर एवं चिकित्सकीय स्टाफ के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था वन निगम द्वारा की जायेगी। इसमें मुख्य जिला चिकित्साधिकारी से सहायता ली जायेगी।
  10. प्रत्येक परीक्षण दिवस को परीक्षण परिणाम तैयार कर सील बंद लिफाफे में रखा जायेगा। सील बंद लिफाफे को प्रत्येक दिवस आयोग प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक बक्से में रखकर सील बंद किया जायेगा। समस्त परीक्षण केन्द्रों में परीक्षा की समाप्ति के उपरांत सील बंद लिफाफे व सील बंद बक्से को आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।
  11. आयोग द्वारा प्रत्येक परीक्षण केन्द्र पर एक अयोग प्रतिनिधि की तैनाती की जायेगी। आयोग प्रतिनिधि आयोग एवं परीक्षण केन्द्र के मध्य समन्वय पापित कर सकेगा।
  12. नियमावली के अनुसार किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसका सामान्य दृष्टि में +/-4.00 डायोप्टर से अधिक दोष हो। इसलिए इस पद हेतु अभिलेख सत्यापन के दौरान वन विकास निगम द्वारा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अभ्यर्थियों के नेत्र परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
यह भी पढ़ें 👉  (बड़ी खबर)उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन परीक्षाओं की तिथियां की घोषित ।।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

सचिव

To Top