जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना संपादित की जाती है। जिसमें दो चरणों बालिका के जन्म पर 11 हजार तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर 51 हजार की धनराशि पात्र लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है।
उन्होंने बताया कि प्रकरण पर कुमारी रेखा पुत्री श्री जगदीश सिंह रावत ग्राम बापरू (गैरी) बाराकोट, जनपद चंपावत द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2024 को विभिन्न मीडिया माध्यमों को अवगत कराया कि उनके द्वारा वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर नंदा गौरा योजना अंतर्गत आवेदन किया गया था। परंतु उन्हें योजना अंतर्गत लाभांतरण धनराशि प्राप्त नहीं हुई जबकि संबंधित द्वारा उक्त संदर्भ में विभाग कार्यालय से कोई संपर्क अथवा पत्राचार नहीं किया गया था।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस प्रकरण पर जनसाधारण व समस्त लाभार्थियों को सूचित करते हुए कहा कि नंदा गौरा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009 से 2017 तथा 2020, 21, 22 तथा 23 में जिस लाभार्थी द्वारा ससमय विभागांतर्गत निर्धारित कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर समस्त औपचारिकताओं के साथ आवेदन किया गया है। परंतु उक्त को आतिथि तक लाभांतरण नहीं हुआ है। ऐसे समस्त लाभार्थी अपने समस्त बैंक खातों, आधार कार्ड तथा लाभ प्राप्त न होने विषयक शपथ पत्र के साथ तीन दिनों में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, निकट ट्रेजरी श्रीखंड चंपावत में संपर्क करें साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त समय अवधि के पश्चात प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9927673939 पर संपर्क कर सकते हैं चंपावत न्यूज़