
चंपावत
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत मतदान स्थगन की स्थिति में पुनर्मतदान हेतु तिथियों की घोषणा कर दी गई है। यह व्यवस्था हरिद्वार जनपद को छोड़कर राज्य के शेष सभी जनपदों पर लागू होगी।
उक्त निर्वाचन में प्रथम चक्र का मतदान 24 जुलाई 2025 एवं द्वितीय चक्र का मतदान 28 जुलाई 2025 को निर्धारित है।
इस संबंध में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष कुमार ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1994 (उत्तराखंड में यथा संशोधित) तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली, 1994 (उत्तराखंड में यथा संशोधित) में आपात परिस्थितियों में मतदान स्थगन का प्रावधान है। इसी के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका-2025 के अध्याय-14 में भी मतदान स्थगन एवं पुनर्मतदान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि यदि किसी क्षेत्र में मतदान तिथि को आपात स्थिति उत्पन्न होती है और मतदान स्थगित किया जाता है, तो उस स्थिति में आयोग द्वारा निम्नानुसार पुनर्मतदान की व्यवस्था की जाएगी:
प्रथम चक्र (24 जुलाई) को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान – 28 जुलाई 2025 को प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक।
द्वितीय चक्र (28 जुलाई) को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान – 30 जुलाई 2025 को प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक।
पुनर्मतदान की आवश्यकता की पुष्टि हेतु संबंधित मतदान स्थलों का गहन निरीक्षण जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण उपरांत स्पष्ट आख्या व संस्तुति सहित सूची मतदान दिवस की संध्या तक राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाएगी।
