नैनीताल । हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर जिले की सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों के लिये महिला आरक्षण पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
खटीमा निवासी प्रकाश सिंह की ओर से इस मामले को चुनौती दी गई और इस प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 04 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश की सहकारी समितियों के अध्यक्षों और प्रतिनिधि पदों पर महिला आरक्षण घोषित कर दिया। 33 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिया गया। इसी के तहत ऊधम सिंह नगर जिले की 35 सहकारी समितियों में से 12 समितियों के अध्यक्षों पदों को महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिया गया। आगे कहा गया कि सभी समितियां स्ववित्तपोषित हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम गलत है।
यह भी कहा गया कि एक समिति में अध्यक्ष का एक पद मौजूद होता है इसलिये उसे आरक्षित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एनएस पुंडीर ने कहा कि अदालत ने अध्यक्ष पदों के लिये आरक्षण पर रोक लगाते हुए प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिये हैं।