उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर(हल्द्वानी) कर्फ्यू में कुछ छूट.जिलाधिकारी के आदेश।।

हल्द्वानी
जिला मजिस्टेªट वन्दना ने विगत दिन 08 फरवरी को कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था। उन्होंने क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए अब संशोधन किया है।
आज़ अब संशोधन के उपरान्त सुबह दस बजे से नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण बनभूलपुरा क्षेत्र (आर्मी कैंट) वर्कशॉप लाईन, तिकोनिया-तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) रहेगा।
साथ ही नैनीताल-बरेली मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन के साथ ही व्यपारिक प्रतिष्ठान प्रतिबन्ध मुक्त रहेंगे।
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