देहरादून
राज्य सरकार ने सभी विभागों को नियमों में एकमुश्त छूट का लाभ देते हुए पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 29 दिसंबर, 2023 को एक छूट (संशोधन) विनियमन -2023 अधिसूचित किया था जिसके अनुसार पात्र कर्मचारी 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के बीच पदोन्नति मानदंडों में छूट का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों को छूट तभी दी जाएगी जब उनके सभी वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति मिल गई हो ताकि कैडर प्रबंधन में कोई असमानता न हो। अपने पत्र में एसीएस ने कहा कि देखने में आ रहा है कि कई विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया में देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि नियमों में छूट पर पदोन्नति के लिए डेढ़ माह से भी कम समय शेष है और पात्र कर्मचारी पदोन्नति से वंचित नहीं रहने चाहिए।
राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष अरुण पांडे ने एसीएस के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार पदोन्नति प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले विभागों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे.