उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून) वार्षिक स्थानांतरण सत्र.[प्रारंभिक शिक्षा] अब यह स्थानांतरण निर्देश हुए जारी।।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड वार्षिक स्थानांतरण सत्र के लिए एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं जारी आदेश के अनुसार

सेवा में,

  1. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
  2. जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा

पत्रांक : विषय : प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 उत्तराखण्ड। /2024-25 दिनांकः 04 मई, 2024 वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739 दिनांक 14-03-2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक : प्रा०शि०-दो (02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16-03-2024 द्वारा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-23 में निर्धारित कार्यक्रमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त पत्रांक : विविध/2116-22/स्था०बैठक/2024-24 दिनांक 02 मई, 2024 द्वारा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 के सम्बन्ध में दिनांक 10-04-2024 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में बिन्दु 02 से 05 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं-

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“2- 3- वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में स्थानान्तरण बेबसाइट पर प्रसारित रिक्तियों के सापेक्ष ही किये जायेंगे। फलित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी श्रेणी में स्थानान्तरण नहीं किये जायेगें। शासनादेश संख्या-130236 दिनांक 15-06-2023 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित है कि “स्थानान्तरण अधिनियम

की धारा-3 (घ) का लाभ कार्मिकों को प्रत्येक स्थानान्तरण सत्र के आरम्भ में सक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र (वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु वर्ष 2022 या उससे उपरान्त का प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराने पर ही प्रदान किया जा सकेगा क्योंकि कतिपय रोगों के उपचार यो पश्चात ठीक होने की सम्भावना रहती है किन्तु कुछ कार्मिकों द्वारा प्रत्येक स्थानान्तरण सत्र में एक ही प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न हो रही

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है।” वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बन्धित कार्मिकों को स्थानान्तरण हेतु सक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-71383 दिनांक 29-11-2023 के क्रम में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में आने वाले शिक्षकों को वार्षिक स्थानान्तरण आवेदन के साथ दुर्गम के विद्यालय में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। विकल्प प्रस्तुत न करने वाले शिक्षकों का ही दुर्गम श्रेणी से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा, जिस पर स्थानान्तरण के उपरान्त यथावत् रखे जाने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में दुर्गम के विद्यालय में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रत्यावेदन के क्रम में सूची तैयार करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रस्ताव को लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।

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5- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (धार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को, पति अथवा पत्नी जो भी लागू हो के कार्यस्थल के निकटस्थ स्थान पर ही रिक्ति उपलब्ध होने पर, स्थानान्तरण किये जाने का निर्णय किया गया है।”

अतः उपरोक्त के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के संगत प्राविधानों के अनुसार पात्र शिक्षकों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त पत्र दिनांक 02-05-2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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