बर्ड फ्लू का प्रकोप: बैकुण्ठपुर मुर्गीफार्म में 1,708 मुर्गियों की Culling
ऊधमसिंहनगर, 24 अगस्त 2025:
भारत सरकार द्वारा बर्ड फ्लू (Highly Pathogenic Avian Influenza – HPAI) को Prevention & Control of Infectious & Contagious Disease of Animals Act, 2009 की धारा-2(O) एवं धारा-38 के तहत अधिसूचित रोग घोषित किया गया है।
सूचना के अनुसार, 21 अगस्त 2025 को ग्राम बैकुण्ठपुर, 5-क्वार्टर, तहसील सितारगंज स्थित एक मुर्गीफार्म में अचानक कुक्कुट पक्षियों में अस्वाभाविक मृत्यु दर्ज की गई। इसके बाद उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशों के अनुरूप नमूने NIHSAD भोपाल भेजे गए।

23 अगस्त 2025 को NIHSAD की लैब रिपोर्ट में इन मुर्गियों में Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) की पुष्टि हुई। इसके बाद जिला अधिकारी ने अधिनियम की धारा-20 के तहत मुर्गीफार्म के 1 कि॰मी॰ परिधि को संक्रमित क्षेत्र (Infected Zone) और 10 कि॰मी॰ परिधि को सतर्कता क्षेत्र (Surveillance Zone) घोषित किया।
आज 24 अगस्त 2025 को जिला अधिकारी के आदेशानुसार, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, नगर निकाय शक्तिगढ़ और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से मुर्गीफार्म की सभी 1,708 मुर्गियों की Culling और Deep Burial की कार्रवाई संपन्न की गई। इसके पश्चात मुर्गीफार्म का चरणबद्ध सैनिटाइजेशन भी किया गया।
पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार की दिशा-निर्देशिका के अनुसार, आगामी तीन महीनों में सतर्कता क्षेत्र (10 कि॰मी॰ परिधि) में POSP (Post Operative Surveillance Plan) के तहत नियमित नमूने लेकर NIHSAD को भेजे जाएंगे। Bird Flu –ive रिपोर्ट मिलने के बाद ही क्षेत्र को Bird Flu Free Zone घोषित किया जाएगा।
जिला अधिकारी ने सभी विभागीय कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम मुर्गीपालकों और निटवर्ती क्षेत्रों में Bird Flu Screening Drive नियमित रूप से संचालित करे।




