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बिग ब्रेकिंग–:धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल एवं होटलों के लिए गाइडलाइंस हुई जारी


देहरादून–
राज सरकार ने लंबे अंतराल के बाद राजकीय आर्थिक गति को और तेज करने के लिए मंदिर धार्मिक स्थल होटल रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल खोलने का फैसला ले लिया है आइए विस्तार से बताते हैं किन पाबंदियों के साथ सरकार ने तमाम आदेश जारी किए हैं।


सभी मंदिरों में लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होनी अनिवार्य होगी। 2— मास्क और फेस कवर को पहनना अनिवार्य होगा। 3 लगातार हाथ धोने वह भी साबुन से वही सैनिटाइजर का का उपयोग भी करना अनिवार्य होगा। 4– नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य होगा वही खांसी जुखाम की शिकायत होने पर टिशू या रुमाल का उपयोग करना होगा। 5— खुद की सेहत का खुद ध्यान रखना होगा और अगर जरा भी तबीयत खराब होने के लक्षण दिखे तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। 6— सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। 7—- मंदिरों में दरवाजे पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग होनी अनिवार्य होगी। 8— केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री दी जाएगी जिनमें किसी भी तरह के के लक्षण नहीं होंगे।

9— इस बात का ध्यान रखा जाए कि जूते या चपले गाड़ियों में उतारी जाए और अगर व्यवस्था हो तो सभी के लिए अलग जगह में जूते रखे। 10– भीड़ को नियंत्रित करने का पूरा काम किया जाए चाहे पार्किंग क्षेत्र में हो या फिर धार्मिक स्थल के अंदर। 11– धार्मिक स्थल के बाहर दुकाने स्टॉल कैफेटेरिया आदि में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम कैसे फॉलो हो इसका ध्यान रखा जाए। 12—- वहीं मंदिरों में और जाने के लिए अलग दरवाजों का उपयोग किया जाए। 13— मंदिर या धार्मिक स्थलों के अंदर बैठने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग बैठ सकें। 14— किसी भी क्षेत्र में भारी भीड़ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। 15—- पूजा के लिए अपनी मैट खुद लाये कॉमन मेट का उपयोग करने से बचें। 16— लंगर या अन्य दान जैसे क्षेत्रों में खाना खाने और बांटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। 17— मंदिर में धार्मिक स्थल प्रबंधन को मंदिर का लगातार सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा वही फर्श मैं भी लगातार क्लीनिंग जरूरी होगी।

शॉपिंग मॉल्स के लिए यह सावधानियां जरूरी। 1– मॉल्स में आने वाले तमाम कर्मचारियों ग्राहकों पर आने जाने वालों को एंट्री तभी दी जाएगी जब उन्होंने मास्क पहने होंगे। 2– मॉल प्रबंधन को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जरूरी मेन पावर रखी है। 3— जो कर्मचारी रिस्क में है जैसे बुजुर्ग कर्मचारी गर्भवती कर्मचारी और जो कर्मचारी मेडिकल परेशानियों से जूझ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा सावधानियां लेनी होगी उन्हें फ्रंटलाइन कार्यों में ना लगाते हुए कार्य कराना होगा। 4— वही होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ को थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही होम डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। 5— एलिवेटर का उपयोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ही किया जाएगा एक व्यक्ति एक सीढ़ी छोड़कर एलिवेटर पर चढ़े। 6— वही दुकानों के अंदर कम से कम ग्राहकों को आने की अनुमति दी जाए। 7—- शॉपिंग मॉल में एयर कंडीशन को लेकर सीपीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रखा जाए वही आद्रता को 40 से 70% रखने के निर्देश दिए गए हैं वही क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। 8– फूड कोर्ट में भीड़ को अवॉइड किया जाए केवल 50% सीटिंग कैपेसिटी को ही मंजूरी दी जाएगी वही सिटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हूं। 9– गेमिंग आर्किड मॉल के अंदर बंद रहेंगे बच्चों के खेलने का स्थान भी बंद रहेगा। 10— शॉपिंग मॉल के अंदर सिनेमा हॉल बंद ही रहेंगे।

— होटलों में कोई भी किसी के कमरों में बेवजह न घूमे। 2—- कमरों के अंदर मांस पहनना अनिवार्य होगा। 3—- होटल के कमरे के अंदर कपड़े धोना प्रतिबंधित है। 4– अगर बालकोनी शेयर करनी पड़े तो अपने कमरे में ही रहे। 5— किचन और वॉशिंग एरिया में गेस्ट पूरी तरीके से प्रतिबंधित होंगे। 6—- हो सके तो डिस्पोजेबल कब प्लेट्स का उपयोग करें और उपयोग करने के बाद उसे गार्बेज बैग में डाल दें। 7— होटल के स्टाफ के साथ-साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी मास्क और ग्लबस पहनना अनिवार्य होगा। 8– रोजाना सभी कर्मचारियों का टेंपरेचर चेक करना अनिवार्य होगा

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