: आदेश ::
जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) के मैदानी क्षेत्र में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत ऑगनबाडी केन्द्रों में पंजीकृत छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
अतः आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) में
समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 01 जून, 2024 से 07 जून, 2024 तक अवकाश घोषित किये जाने के आदेश
पारित किये जाते हैं। उक्त अवकाश अवधि में ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों विभागीय कार्य पूर्ववत् करती रहेंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, चम्पावत तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) के मैदानी क्षेत्र अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों में उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे। दनांक-
मई, 2024
(नवनीत पाण्डे) जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्पावत ।
कार्यालय-जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्पावत।
पत्रांक- 101 / xiii-आ.प्र.प्राधि. / Alert/2022-23
दिनांक-1