देहरादून वे: अप्रैल का महीना प्रारंभ हो चुका है ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुर कर दी है अब पिछले वर्ष की तरह इस प्रक्रिया में 5 वर्ष के स्थान पर अब जो बच्चा 6 साल का होगा वही अब कक्षा एक में एडमिशन ले सकेगा। तथा
ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक अभिभावकों के बच्चे भी आटीई के तहत प्रवेश के पात्र होंगे।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग व ऐसे बच्चे जो विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 80 हजार से कम है, वह कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उनको प्राथमिकता दी जाएगी।