उत्तराखण्ड

(लोक अदालत)राष्ट्रीय लोक अदालत — जिलाधिकारी ने जनता से अधिकतम लाभ उठाने की करी अपील

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14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत — जिलाधिकारी ने जनता से अधिकतम लाभ उठाने की अपील

राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपदों, अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा पारिवारिक न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि दिनांक 14 मार्च 2026 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक जनपद चंपावत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि इस दौरान विशेष रूप से निम्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा—

फौजदारी के शमनीय मामले

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद

भरण-पोषण संबंधी वाद

बैंक वसूली एवं एन.आई. एक्ट धारा-138 से संबंधित प्रकरण

पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद

श्रम संबंधी वाद

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भूमि अर्जन से जुड़े प्रकरण

दीवानी, राजस्व एवं अन्य सहायक वाद

वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति संबंधी मामले

विद्युत एवं जलकर बिल विवाद

उपभोक्ता मामले

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य यातायात चालान

सर्वसाधारण से अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे किसी भी कार्यदिवस में 13 मार्च 2026 तक सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वादों को नियत करवा सकते हैं।

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अधिक जानकारी के लिए उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में संपर्क किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ और अपने लंबित प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति से कर न्याय एवं समय की बचत सुनिश्चित करें।

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