उत्तराखण्ड

ब्रेकिंग( देहरादून) स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा में उल्लिखित संक्रमण काल को सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ाया

देहरादून
शासन ने स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 19 (दो) में उल्लिखित संक्रमण काल को 2 साल के विस्तारीकरण करने का फैसला लिया गया है जिसके तहत आज शासन ने शासनादेश जारी करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने के भी निर्देश जारी किया है।

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आज जारी आदेश में अपर सचिव ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के तहत उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नियम 2017 की धारा 27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं ।
सुगम और दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि व कमेटी द्वारा छूट को लेकर भी प्रावधान है आदेश में नीति का विधिवत अनुपालन करने को कहा गया।

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