आदेश
उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्याः-1688/रा०नि०आ०-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23.12.2024 जारी की जा चुकी है तथा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 के लिये दिनांक 23.01.25 को मतदान एंव दिनांक 25.01.25 को मतगणना निर्धारित है। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड़ के पत्र संख्याः-1800/

रा०नि०आ०-2/1410/(1)/2024 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 के दौरान मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित तिथि व समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित तिथि व समय तक शराब, भांग व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड़ देहरादून के पत्र संख्या-21340/सात लाई०-वी-76/निर्वाचन 2024-25 / टी०सी० खण्ड-2 दिनांक 16 जनवरी 2025 के द्वारा उक्त अवधि को मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया गया है।
अतः राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड/आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के उक्त निर्देशों व आबकारी अधिनियम की धारा-59 व उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर की दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली 2001 के नियम 16 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में कानून व्यवस्था बनाये रखने एंव मतदान / मतगणना शांतिपूर्वक एंव निष्पक्ष सम्पन्न कराने के दृष्टिगत दिनांक 22.01.2025 को पूर्ण दिवस व मतदान की तिथि 23.01.25 को मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना की तिथि 25.01.25 को मतगणना की समाप्ति तक जनपद के अन्तर्गत संचालित समस्त एफ०एल०-5डी (विदेशी मदिरा दुकान/उप दुकान/उप न) / एफ०एल०-2/2बी (मदिरा व बीयर गोदाम) / एफ०एल०-9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन व गोदाम) गोदाम) / एफ०एल०-6/7 (बार) / बॉटलिंग प्लॉट, विन्टनरी व एफ०एल० 5 डी.एस. (डिपार्टमेंटल स्टोर) को बिक्री / परिवहन / उपभोग हेतु पूर्णतया बंद किया जाता है। उक्त बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
(डॉ० आशीष चौहान) जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल।
11 कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल संख्या-1127 /5-आबकारी / न०स्था०नि० सामान्य निर्वाचन-2024-25 दिनांक २० जनवरी, 2025 प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौडी गढ़वाल।
2- समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद गढ़वाल।
3- जिला आबकारी अधिकारी, पौडी गढ़वाल।
4- समस्त आबकारी निरीक्षक, जनपद पौडी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने- अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विदेशी मदिरा दुकानों को उक्तानुसार पूर्णतया बंद रखते हुए आवश्यक चैंकिग आदि करना सुनिश्चित करें।
5- जिला सूचना अधिकारी, पौडी को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6- समस्त अनुज्ञापी, जनपद गढ़वाल द्वारा आबकारी निरीक्षक।
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जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल ।
