उत्तराखण्ड

बड़ी खबर (उत्तराखंड)इस दिन रहेगा ड्राई डे !!

आदेश

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्याः-1688/रा०नि०आ०-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23.12.2024 जारी की जा चुकी है तथा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 के लिये दिनांक 23.01.25 को मतदान एंव दिनांक 25.01.25 को मतगणना निर्धारित है। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड़ के पत्र संख्याः-1800/

रा०नि०आ०-2/1410/(1)/2024 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 के दौरान मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित तिथि व समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित तिथि व समय तक शराब, भांग व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड़ देहरादून के पत्र संख्या-21340/सात लाई०-वी-76/निर्वाचन 2024-25 / टी०सी० खण्ड-2 दिनांक 16 जनवरी 2025 के द्वारा उक्त अवधि को मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया गया है।

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अतः राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड/आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के उक्त निर्देशों व आबकारी अधिनियम की धारा-59 व उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर की दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली 2001 के नियम 16 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में कानून व्यवस्था बनाये रखने एंव मतदान / मतगणना शांतिपूर्वक एंव निष्पक्ष सम्पन्न कराने के दृष्टिगत दिनांक 22.01.2025 को पूर्ण दिवस व मतदान की तिथि 23.01.25 को मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना की तिथि 25.01.25 को मतगणना की समाप्ति तक जनपद के अन्तर्गत संचालित समस्त एफ०एल०-5डी (विदेशी मदिरा दुकान/उप दुकान/उप न) / एफ०एल०-2/2बी (मदिरा व बीयर गोदाम) / एफ०एल०-9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन व गोदाम) गोदाम) / एफ०एल०-6/7 (बार) / बॉटलिंग प्लॉट, विन्टनरी व एफ०एल० 5 डी.एस. (डिपार्टमेंटल स्टोर) को बिक्री / परिवहन / उपभोग हेतु पूर्णतया बंद किया जाता है। उक्त बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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(डॉ० आशीष चौहान) जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल।

11 कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल संख्या-1127 /5-आबकारी / न०स्था०नि० सामान्य निर्वाचन-2024-25 दिनांक २० जनवरी, 2025 प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

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1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौडी गढ़वाल।

2- समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद गढ़वाल।

3- जिला आबकारी अधिकारी, पौडी गढ़वाल।

4- समस्त आबकारी निरीक्षक, जनपद पौडी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने- अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विदेशी मदिरा दुकानों को उक्तानुसार पूर्णतया बंद रखते हुए आवश्यक चैंकिग आदि करना सुनिश्चित करें।

5- जिला सूचना अधिकारी, पौडी को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

6- समस्त अनुज्ञापी, जनपद गढ़वाल द्वारा आबकारी निरीक्षक।

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जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल ।

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