Uttarakhand city news चम्पावत में तीन स्थानीय अवकाश घोषित, जिलाधिकारी ने जारी की अधिसूचना
चम्पावत। जनपद चम्पावत में स्थानीय परंपराओं एवं धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स (संशोधित) 1881 संस्करण के पैरा-247 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश के तहत कोषागार, उपकोषागार एवं बैंकों को छोड़कर जनपद के सभी अन्य राजकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में अवकाश रहेगा। घोषित अवकाशों में 5 मार्च 2026 (गुरुवार) को औचित्य दम्पति (होली टीका) का अवकाश शामिल है। प्रशासन के अनुसार चम्पावत जनपद में होली पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इस दिन प्रत्येक गांव में होली गायन, टीका एवं प्रसाद वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
इसके अलावा 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को अष्टमी (अष्टका) श्राद्ध के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस दिन लोग अपने दिवंगत माता-पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं। वहीं 11 नवम्बर 2026 (बुधवार) को भैया दूज पर्व पर भी स्थानीय अवकाश रहेगा, जब बहनें दीपावली पर्व के दौरान अपने भाइयों के घर जाकर च्यूड़ों से सिर पूजन की परंपरा निभाती हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवकाश केवल जनपद चम्पावत तक ही मान्य होंगे। आदेश दिनांक 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया है।




