
माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) ऊधमसिंह नगर अशोक कुमार जोशी के द्वारा एफ०एस०एस० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को विक्रय / संग्रहण / निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को कुल एक लाख तीन हजार (1,03000.00) रू० का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है। जिला अभिहित अधिकारी, ऊधम सिंह नगर डा० प्रकाश फुलारा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में संग्रहित नमूने जिसमें से राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रूद्रपुर की जांच रिपोर्ट में मानको के अनरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थ दूध, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, मैकरोनी, के 04 नमूने तथा अस्वछकर मीट विक्रय करने पर बिना लाईसेंस के विरूद्ध कुल 05 केसों का निस्तारण किया गया। अधोमानक दूध की बिक्री पर 10,000, अधोमानक सरसों के तेल की बिक्री पर 15000, अधोमानक लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर 10000 अधोमानक मैकरोनी की बिक्री पर 58000 व अस्वछकर मीट विक्रय करने पर 10000 रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिलाधिकारी द्वारा माह सितम्बर 2023 में कुल 22 वादों का निस्तारण किया गया है तथा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय / संग्रहण / निर्माण किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि / उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।

