उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड) यहां डीएम ने जारी किया यह आदेश।।

-: आदेशः-

(अन्तर्गत धारा 163 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के क्रियान्वयन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 1690/ रा०नि०आ०-3/1379/2013/(2024) दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के अनुसार जनपद देहरादून की नागर स्थानीय निकायों की सीमाओं में दिनांक 23.12.2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

जनपद देहरादून की नागर स्थानीय निकायों की सीमाओं के अन्र्तगत कतिपय असमाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने, सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर धार्मिक उन्माद भड़काकर मतदाताओं के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा सकता है तथा विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर जनपद में साम्प्रदायिकता, जातिद्वेष, राजनैतिक प्रतिद्वंदता, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर आपसी वैमन्स्य को प्रभावित कर लोक परिषांति भंग की जा सकती है। यह भी संभावना है कि विभिन्न राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / व्यक्ति द्वारा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से मतदाताओं को विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास किया जा सकता है। उक्त कारणों से जनपद में निष्पक्ष शांतिपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराये जाने हेतु तत्काल लोक परिषान्ति कायम रखने हेतु कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अतएव मैं, सविन बंसल, आई०ए०एस०, जिला मजिस्ट्रेट देहरादून, धारा 163 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्राविधानों के तहत निम्नांकित निषेधाज्ञायें जारी करता हूं-

  1. जनपद देहरादून की नागर स्थानीय निकायों की क्षेत्रान्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक आयोजन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जायेगी।
  2. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नहीं बनायेगा और न ऐसे समूहों में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारियों, सांस्कृतिक समारोह, शिक्षण संस्थानों में शिक्षा हेतु एकत्रित हुये अध्ययनरत विद्यार्थियों व उद्योग धन्धों / इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक गतिविधि हेतु एकत्रित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त यह शर्त मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व समाप्त होने वाले प्रचार पर लागू नहीं होगा।
  3. किसी प्रत्याशी / राजनैतिक दल अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग संबन्धित परगना मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम स्तर की अनुमति के बगैर बैठक ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरणों का प्रयोग रोड-शो, जुलूस, जनसभा, वाहन रैली आदि आयोजित नहीं करेगा व न ही करवायेगा और न ही उत्तेजनात्मक नारे आदि लगवायेगा।
  4. विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
  5. प्रतिबन्धित क्षेत्र में अपने पद के कर्तव्यों की सेवा में लगे हुये राजकीय कर्मचारियों एवं सिख धर्म के अनुयाईयों जिनके लिये तलवार, कृपाण, आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हथियार, चाकू, गोला, लाठी, डंडा, बल्लम, भाला, आग्नेयास्त्र जैसे- बन्दूक, पिस्टल या विस्फोटक पदार्थ जैसे- पेट्रोल, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा और न अपने पास रखेगा और न ही इनसे किसी को भी आतंकित करने का प्रयास करेगा। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस कर्मी / होमगार्ड के जवान तथा वृद्ध बीमार एवं दिव्यांग व्यक्ति लाठी, डंडा लेकर चलने हेतु इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
  6. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर या फेंक कर मारे जाने वाली वस्तुएँ एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा।
  1. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार के दौरान भारत की अखण्डता को क्षति पहुंचाने वाली अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की संभावना हो।
  2. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों या खबरों को प्रकाशित / प्रसारित नहीं करेगा न करायेगा और न ही इसका विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से प्रसारण में सहायक होगा, जिससे आम जनता विभिन्न वर्गों, संप्रदायों के साथ घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो, अथवा शान्ति भंग होने की संभावना हो।
  3. कोई भी राजनैतिक दल किसी विपक्ष दल के संबंध में सिवाय उसकी नीतियों, कार्यक्रमों एवं उसके किये गये कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिगत अथवा कोई ऐसा आक्षेप नहीं लगाएगा, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो।
  4. कोई भी व्यक्ति एवं राजनैतिक दल जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं आदि को, मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से नहीं भड़काएगा।
  5. कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थानों, दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि को जबरदस्ती बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा।
  6. कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल धार्मिक स्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च आदि का प्रयोग चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु नही करेगा। उत्तराखण्ड लोक सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 के अनुसार किसी भी लोक सम्पति को अनुमति के बिना होल्डिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग में नही लायेगा।
  7. प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग किये जा रहे वाहनो में भारवाहक क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार नहीं होगें। जनसुविधा एंव यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए वाहनों का विवरण रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
  8. कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से न ही किसी को डरायेगा न ही रिश्वत देगा और न ही अपने पक्ष में करने के लिए उपहार, पैसा/धन देगा और न ही भोजन पार्टी का आयोजन करेगा।
  9. कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान दिवस पर उनके मतदेय स्थलों तथा व्यक्तिगत अथवा अन्य वाहनों से नहीं पहुंचायेगा।
  10. जनपद में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के अन्दर मतदाता अम्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से संबधित शान्ति व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
  11. इस आदेश की प्रति जिला कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसील मुख्यालयों, विकास खण्ड मुख्यालयों, पुलिस विभाग, थानों, नगरपालिका परिषदों, नगर पंचायतो के सूचना पट्ट पर चस्पा हो तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ-साथ समस्त थानाध्यक्षों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों अथवा डुगडुगी पिटवाकर इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करवाया जायेगा।
  12. राज्य निर्वाचन आयोग के समय-समय पर जारी निर्देशों एवं समस्त गाईड लाईनों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। तथा अनुपालन न किए जाने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना समझी जायेगी तथा सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
  13. किसी भी दशा में राजकीय वाहनों का उपयोग चुनाव के प्रचार/प्रसार में नहीं किया जायेगा। 20. निजी सम्पत्ति पर बिना स्वामी की अनुमति के प्रचार सामग्री (पोस्टर / बैनर) चस्पा नहीं
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चूँकि यह मामला विशेष परिस्थितियों आपातकालिक स्वरूप का है अतएव जनहित में एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत अन्य कानूनों के प्रासांगित प्राविधानों व नियम के तहत अनुमान्य न होने के कारण भारतीय न्याय संहिता की धारा-233 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

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यह आदेश आज दिनांक-23.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

स्थान- देहरादून

दिनांक- 23.12.2024

(सविन बंसल)

जिला मजिस्ट्रेट /

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जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०नि०)

देहरादून।

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