उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद संघ द्वारा पेश किये गए प्रार्थनापत्र के आधार पर न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई कल भी जारी रखी है। कोर्ट ने कल तक राज्य सरकार से पूछा है कि इनकी नियमतिकरण करने के लिए क्या अभी तक कदम उठाए गए है। आज राज्य सरकार कोर्ट को अवगत कराएं। अभी तक सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही किया है। कोर्ट को बताएं। जबकि उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायलय कई याचिकाओ में इनके नियमतिकरण करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुका है।
मामले के अनुसार आज संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष वाद को मेंशन करते हुए कहा कि पूर्व मे कोर्ट की खंडपीठ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बंध में एक आदेश जारी किया था । लेकिन इस आदेश पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया। न ही इसे उच्च न्यायलय के रिकॉर्ड में लाया गया है । पूर्व में संघ की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस अवमानना याचिका पर (उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम आनन्द बर्धन,मुख्य सचिव उत्तराखंड) की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग की गयी थी।




