उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(हल्द्वानी) सड़क चौड़ीकरण मामला. हाई कोर्ट में अब इस दिन होगी सुनवाई।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोड़वेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण करने के साथ साथ सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यपारियो की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार सहित नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे उन सभी दुकानदारों की दुकानों की दूरी, रोड के बीच से कितने मीटर में स्थित है। 17 अक्टूबर तक कोर्ट को मय चार्ट सहित अवगत कराएं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अतिक्रमण की जद में आ रहे है उन्हें लाल रंग व जो नही आ रहे उन्हें हरे रंग से चार्ट में दर्शा के दें। साथ में कोर्ट ने डिमोलिशन पर लगी रोक को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 अकटुबर को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने सर्वे कर रिपोर्ट पेश कर दी है। ये वे दुकानदार हैं जो रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे है। रोड चौड़ीकरण नोटिस के मुताबिक रोड के बीच से 12 – 12 मीटर लेफ्ट व राइट रोड चौड़ी होनी है। लेकिन ये दुकानें 12 मीटर के भीतर आ रही है। इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है। वहीं नगर निगम की तरफ से कहा गया कि निगम ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यवसायियों के लिए व्यवसाय चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। जब निगम का शॉपिंग कॉम्प्लैक्ष बन जायेगा तो उन्हें वहाँ शिफ्ट किया जाएगा।
मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियो द्वारा उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में आगे कहा है कि 20 अगस्त को माननीय उच्च न्यायलय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नही गया। जबकि वे नगर निगम को चालीस पचास से किराया देते आये है। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमणकारियों उन्हें हटाया जाय। आये दिन यहां पर जाम लगा रहता है।

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