
हल्द्वानी -: ध्वनि विस्तारक यंन्त्रों का किया प्रयोग तो नैनीताल पुलिस करेगी कड़ी कार्यवाही यहां आयोजित बैठक में उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर गम्भीर रूख अपनाते हुये सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने के निर्देश पुलिस प्रशासन ने धार्मिक संस्थाओं को दिए हैं ।है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भटट ने एक बार फिर जनपद नैनीताल के सभी सर्किल प्रभारियों/थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश देकर इस पर पूर्ण रूप से प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए मंगलवार को डॉ0 जगदीश चन्द्र एस0पी0 अपराध/यातायात नैनीताल की अध्यक्षता में हल्द्वानी शहर में स्थिति सभी धार्मिक स्थलो के प्रतिनिधियों इमाम ग्रन्थियों, पादरियों एवं पुजारियों के साथ कोतवाली हल्द्वानी परिसर के मीटिंग हॉल में बैठक हुई जिसमें उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेश के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी। इस दौरान पर्यावरण सरंक्षण विभाग नैनीताल से आये प्रतिनिधियों ने डेसीबल मापक यन्त्रं द्वारा डेमोंस्ट्रेसन दिखाया गय जिसमें लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का निर्धारित मापदण्डों के विपरीत प्रदर्शित हुआ जिस क्रम में सभी उपस्थित धार्मिक प्रतिनिधियों (इमाम,पुजारी,गुरूद्वार ग्रन्थियों,पादरियों ) को ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, लाउडस्पीकर को तुरंत उताराने तथा इन यन्त्रों के उपयोग को पूर्ण रूप से वर्जित किये जाने को कहा गया। साथ ही बैठक में चेतावनी दी गई कि उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त गोष्ठी में श्री हरबन्स सिंह एस0पी0 सिटी हल्द्वानी, श्रीमती ऋचा सिंह सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, भूपेन्द्र सिह धौनी सी0ओ0 सिटी हल्द्वानी, हरेन्द्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी, नीरज भाकुनी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा आदि मौजूद रहे।

