उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून)अब यह बैंकों.सहकारी निकायो.और इन समितियां में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण।।

देहरादून
सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों की प्रबन्धन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने एवं समिति के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि करने के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2004 के नियम-80, 81, 415, 456, 470-क एवं 473 तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 के नियम-28 एवं 47 में संशोधन किये जाने के संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदित।


सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारी निकायों और बैंकों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस उपाय से राज्य में सहकारी समितियों के संचालन में पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य कैबिनेट ने शनिवार को हुई बैठक में सहकारी निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि सहकारी निकायों के संचालन में एकल परिवारों के प्रभुत्व की समस्या का समाधान किया गया है और उन्हें अधिक समावेशी और विवेकपूर्ण बनाने के लिए कई उपाय किये गये हैं।

मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारी संस्थाओं में निदेशक मंडल और अध्यक्ष में महिलाओं का होना जरूरी है। मंत्री ने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय से महिलाओं के बीच सहकारी समितियों के प्रति जागरूकता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी निकाय और 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं
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