शासन से बड़ी खबर आ रही है यहां उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है: जिसके आज आदेश जारी कर दिए गए हैं।-
- पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभागः-








