उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 (यथा सशोधित) तथा उत्तराचल शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-192/
कार्मिक-2/2002 दिनाक 13 अगस्त 2002 एवं शासनादेश संख्या/248/812-82 दिनांक 09 फरवरी 1981 के प्राविधानों के तहत सम्बिन्धित उप शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित स०अ०/प्र०अ० को स्थाई घोषित किया जाता है।