
देहरादून Uttarakhand city news dehradun
कांग्रेस ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक कांग्रेस द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों को पुष्ट करती है, जिसमें पार्टी ने राज्य सरकार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2016 में राज्य में पंचायती राज अधिनियम बनाया था और उसके बाद सरकार को अधिनियम के लिए नियम बनाने थे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य में सरकार बदल गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और तब से सत्ता में है। उन्होंने कहा, "भाजपा ने आठ साल की अवधि में तीन मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नियम नहीं बना पाई।" धस्माना ने कहा कि पंचायती राज सचिव का यह बयान हास्यास्पद है कि आरक्षण नियमावली 2025 छपने के लिए जा चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि छपाई में आठ साल क्यों लग गए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रभारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आते ही पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर देगी।
