उत्तराखण्ड

ब्रेकिंग-: (नैनीताल)स्कूलों को खोलने का मामला हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस किया जारी, अगली सुनवाई 18 अगस्त को

नैनीतालः
उत्तराखंड में कक्षा 6 से 12 वीं तक स्कूल तो खुल गए है लेकिन स्कूल खोलने को लेकर सरकार घिरती नजर आ रही है। मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोलने और सामने आ रही खामियों पर सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद यानि 18 अगस्त को होगी।

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बता दें कि देहरादून निवासी विजय पाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश के खिलाफ याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलना गलत है जबकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है और उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले बच्चों का ही जिक्र किया गया है। सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है जो कि गलत है। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय को शासनादेश में कई तरह की खामियां नजर आई । इसमें पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल इन मानकों को पूरा नही कर सकते है ।

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कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोरोना के दृष्टिगत स्कूलों में क्या-क्या सावधानियां बरती जा रहीं हैं और क्या कोविड़ एसओपी का पालन किया जा रहा है या नही..? पूरे मामले पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब तलब किया है मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 18 अगस्त को होगी।

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