देहरादून, -: ĺ घर में काम करने वाली किशोरी से नग्न होकर छेड़छाड़ और गलत हरकतें करने के मामले पर इस मामले में दोषी दंपति को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कहते है कि छह फरवरी 2017 को डालनवाला कोतवाली में यह मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ था। किशोरी की मां ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी अजय भाटिया के घर काम करती थी। इस दौरान अजय भाटिया निर्वस्त्र होकर उससे मालिश करवाता था। आरोप था कि उसने कई बार गलत नियत से किशोरी से छेड़छाड़ भी की थी।
इसकी शिकायत जब उसने अजय की पत्नी रोजी से की तो उसने भी डांट दिया। इस पर किशोरी की मां अजय और रोजी के पास पहुंची तो उन्हें भी धमकी दी गई। कहा गया कि उनकी बहुत जान पहचान है। वे उनकी बेटी को विदेश भेज देंगे। इसका उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद दंपती ने किशोरी को काम से निकाल दिया
आरोप था कि किशोरी ने जब किसी और के घर काम करना चाहा तो वहां भी गलत गलत बात कहकर उसे निकलवा दिया। पुलिस ने जांच के बाद दो माह के भीतर चार्जशीट दाखिल की। अदालत में अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोनों दोषियों को सजा सुनाई।