उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड) होली को लेकर अब जारी हुए यह आदेश ।।

Uttarakhand city news -: होली पर्व को देखते हुए डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी ने गंगा नदी पर राफ्टिंग पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी नरेंद्र नगर ने आदेश जारी ने जारी करते हुए कहां की पिछले वर्ष होली पर्व के दिन लाखों की संख्या में बाहरी राज्यों से पर्यटक थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में आये थे। इस वर्ष मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी तथा ब्यासी इत्यादि क्षेत्रों में होटल

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व्यावसायियों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि थाना मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत सभी होटल व कैम्प होली पर्व के लिये पर्यटकों द्वारा बुक कराये जा चुके है, एवं तपोवन क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी काफी वृद्धि हो चुकी है।

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उल्लेखनीय है कि होली पर्व के दिन अधिकांशतः पर्यटक मादक पदार्थों का सेवन करने के उपरान्त रा‌फ्टिंग से संबंधित गतिविधियों करने के लिये बाहर निकलते हैं, जिससे रा‌फ्टिंग के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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अतः जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत एवं जनहित में दिनांक 14.03.2025 को थाना मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत स्थान तपोवन, शिवपुरी, ब्यासी, कौडियाला आदि क्षेत्रों में रा‌फ्टिंग से संबंधित समस्त गतिविधियों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त आदेश तत्त्वकला प्रभाव से लागू होगा।

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