
पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 305002 / XII (1)/2025/86/(15) 2013/ई-68985 दिनांक 09 जून, 2025 के द्वारा प्रसारित अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा-130 (6) में


उपबन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना क्रमशः संख्या 256316/XII (1)/2024-86 (15) 2013/ई-68985 दिनांक 26.11.2024 एवं संख्या 260830 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायतों, अधिसूचना संख्या 256318 / XII (1)/2024-86/(15) 2013/ई-68985 दिनांक 26.11.2024 एवं संख्या 260829 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं अधिसूचना संख्या 257503/ XII (1)/2024-86/ (15) 2013/ई-68985 दिनांक 30.11.2024 के द्वारा जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नवीन पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासकों को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है।
2-प्रदेश की पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमशः दिनांक 27.05.2025, दिनांक 29.05.2025 एवं दिनांक 01.06.2025 को समाप्त हो चुका है एवं अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है।
3-ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोडकर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा दिनांक 31 जुलाई, 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित, जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों
